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भारतीय कर प्रणाली का अवलोकन
भारत में कराधान अवलोकन
भारत में प्रमुख कर सुधार
भारत में कर योग्यता
विदेशी संस्थाओं पर कराधान
भारत में प्रमुख कर प्रोत्साहन
कर अनुपालन और विवाद समाधान
प्रवासी लोगों की सामान्य कर चिंताएँ
हितधारक
जीएसटीजीएसटी दरें
आय और कर कैलकुलेटर
कराधान संबंधी अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
भारत में कराधान अवलोकन
भारत में कर संरचना प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में विभाजित है।
जबकि प्रत्यक्ष कर व्यक्तियों और कॉर्पोरेट संस्थाओं द्वारा अर्जित कर योग्य आय पर लगाए जाते हैं, कर जमा करने का भार स्वयं करदाताओं पर होता है। दूसरी ओर, अप्रत्यक्ष कर क्रमशः वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री और प्रावधान पर लगाए जाते हैं और करों को इकट्ठा करने और जमा करने का भार सीधे करदाताओं के बजाय विक्रेताओं पर होता है।
भारत में कराधान प्रणाली ऐसी है कि कर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा लगाए जाते हैं। कुछ छोटे कर स्थानीय प्राधिकरणों जैसे नगर पालिका और स्थानीय सरकारों द्वारा भी लगाए जाते हैं।
पिछले कुछ वर्षों में, केंद्र और कई राज्य सरकारों ने बहुत अधिक पूर्वानुमान, निष्पक्षता और स्वचालन की दिशा में विभिन्न नीतिगत सुधार और प्रक्रिया सरलीकरण किए हैं। इसके परिणामस्वरूप भारत 2022 में विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ईओडीबी) रैंकिंग में शीर्ष 100 में तेजी से ऊपर आया है, क्योंकि भारत 'विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2022' में 142वें (2014) से 79 पायदान ऊपर चढ़कर 63वें (2022) पर पहुंच गया है। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) सुधार भारत में जटिल बहु-अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को आसान बनाने के लिए एक ऐसा ही सुधार है।
जीएसटी देश में सबसे बड़े अप्रत्यक्ष कर सुधारों में से एक है। जीएसटी राष्ट्रीय स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण, बिक्री और उपभोग पर लगाया जाने वाला एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर है। इसने केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए जाने वाले सभी अप्रत्यक्ष करों की जगह ले ली है। जीएसटी व्यवस्था 1 जुलाई 2017 से लागू की गई थी और भारत ने दोहरे जीएसटी मॉडल को अपनाया है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कर लगाते हैं: sgstcgst जीएसटी संग्रह अपडेट: अप्रैल 2024 के महीने में एकत्रित सकल जीएसटी राजस्व 2.10 लाख करोड़ रुपये है, जिसमें सीजीएसटी 43,846 करोड़ रुपये, एसजीएसटी 53,538 करोड़ रुपये, आईजीएसटी 99,623 करोड़ रुपये और उपकर 13,260 करोड़ रुपये है। नोट: जीएसटी निम्नलिखित के अलावा सभी वस्तुओं पर लागू है:
• मानव उपभोग के लिए मादक शराब
• पांच पेट्रोलियम उत्पाद (पेट्रोलियम क्रूड, हाई-स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, प्राकृतिक गैस और विमानन टर्बाइन ईंधन)। इन पर जीएसटी प्रभावी तिथि के बारे में अधिसूचना के बाद लगाया जाएगा।
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